आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन करीब, ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार

Documents Needed for ITR Filing: आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन करीब, ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स रखें तैयार

रिटर्न को समय से पहले फाइल करना बेहतर है ताकि अंतिम तारीख से पहले  किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपको आइटीआर फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे.

Documents Needed for ITR Filing

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इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 नजदीक आ रही है. रिटर्न को समय से पहले फाइल करना बेहतर है ताकि अंतिम तारीख से पहले किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े. आइटीआर फाइल करने में डेडलाइन का ध्यान रखना जरूरी है ताकि जुर्माने से बचा जा सके.

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों के सेक्शन 234A के तहत डेडलाइन के बाद पेनाल्टी लगती है.

रिटर्न फाइल करने से पहले कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स जरूर जुटा लेने चाहिए ताकि पूरा प्रोसेस आसानी से पूरा किया जा सके. यहां पर हमने जरूरी दस्तावेज के बारे में बताया हुआ है.

इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ती है जरूरत

पैन कार्ड की कॉपी.

यदि आप सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं तो आपकी सैलरी टैक्स काटकर खाते में क्रेडिट होती है. 

आपकी कंपनी वित्त वर्ष के आखिरी में आपको फॉर्म 16 उपलब्ध कराती है जिसमें सैलरी डिटेल्स, आपके द्वारा कंपनी को उपलब्ध कराए गए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर विभिन्न हेड के तहत टैक्स एग्जेंप्शंस और आपकी व्यक्तिगत जानकारियां होती हैं.

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आईटीआर फाइल करने के लिए यह फॉर्म जरूरी है.

यदि आपको रिफंड मिलना है यानी कि आपका टैक्स अधिक कटा है तो एक रद्द किया हुआ चेक भी लगेगा ताकि आयकर विभाग आपके बैंक खाते को कंफर्म कर सके.

सेविंग खाते या एफडी या आरडी या अन्य मदों से ब्याज आय के लिए बैंक स्टेटमेंट की एक कॉपी.

यदि आप सैलरीड इंडिविजुअल नहीं हैं तो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड ऐट सोर्स) सर्टिफिकेट लगेगा.

इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी फॉर्म 26AS. यह एक सालाना स्टेटमेंट है जिसमें पैन के जरिए टैक्स जुड़ी सभी गतिविधियों की डिटेल्स होती है. 

फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS की तुलना करके देख सकते हैं कि दोनों जगह टैक्स डिडक्शन समान है या नहीं. इसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर अपना पैन नंबर डालकर प्राप्त कर सकते हैं.

अगर आपने एडवांस टैक्स पेमेंट या सेल्फ एसेसमेंट किया है तो टैक्स पेमेंट चालान दिखाना होगा.

इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, पेंशन प्लान, एजुकेशन लोन रीपेमेंट, होम लोन इंटेरेस्ट पेमेंट, बुजुर्गों या दिव्यांगों के इलाज पर खर्च और चैरिटी को डोनेशन इत्यादि डिडक्शन के लिए एलिजिबल कागजात की जरूरत पड़ेगी.

यदि आप ऊपर बताए गए दस्तावेज को सहेज कर रख लेते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न करते समय किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.

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