नौकरी और बिजनेस करने वाले 31 जुलाई से पहले कर ले यह काम अन्यथा देना होगा मोटा जुर्माना

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वर्ष 2022-2023 अंतिम तारीख 31 जुलाई की डेडलाइन बहुत नजदीक आ रही है ऐसे में नौकरी और बिजनेस करने वाले लोगों को 31 जुलाई से पहले यह काम कर लेना चाहिए अन्यथा उन्हें मोटा जुर्माना हो सकता है.

यदि आप एक नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं और आपकी वार्षिक आय 2.5 लाख से ज्यादा है तो ऐसे में आपको 31 जुलाई से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लेना चाहिए.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो क्या होगा

Naukari or business karne vale 31 julai se pahele karr le ye kaam

अंतिम तारीख 31 जुलाई से पहले इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करने की स्थिति में उपयोगकर्ताओं को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है.

यदि किसी वजह से टैक्सपेयर डेडलाइन से पहले आईटीआर दाखिल करने में विफल रहता है तो उसे एप्लिकेबल टैक्स पर 1% प्रति माह की दर से अतिरिक्त ब्याज देना होगा. इसके अलावा, आईटीआर देर से फाइल करने वालों को लेट फीस भी देना पड़ता है.

अंतिम तारीख के बाद इनकम टैक्स भरने पर ₹5000 तक का जुर्माना लग सकता है. इसके अलावा2.5 वार्षिक आय वाले लोगों पर ₹1000 का जुर्माना लग सकता है.

अंतिम तारीख के बाद इनकम टैक्स भरते समय साइट क्रैश होने का खतरा बना रहता है इसलिए उन्हें टैक्स रिजेक्ट होने की स्थिति में 1% तक ब्याज दर देना पड़ सकता है.

इनकम टैक्स फाइल करते समय अंतिम तारीख का इंतजार करने पर कई तरह की समस्याएं नजर आती है जैसे कि बैंक अकाउंट वेरीफाई ना होना, रिफंड मिलने में देरी होना इत्यादि अन्य.

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इनकम टैक्स फाइल रिटर्न कैसे करें

असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. जल्दी फाइल करने वालों को जल्दी रिफंड मिलता है और अलग-अलग सेक्शन के तहत अतिरिक्त ब्याज (अगर लागू हो) से बचा जा सकता है.

इसलिए आप अंतिम तारीख 31 जुलाई डेडलाइन से पहले e-filing पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करके जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी अपना टैक्स फाइल कर दे ताकि आपको भविष्य में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना मिले.

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