हो जाओ सावधान Aadhar Pancard Link पर देने होंगे 1000 रुपये जल्दी कराये
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक,
इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234H के अनुसार 31 मार्च 2022 तक आधार-पैन लिंक नहीं करवाने वालों के पास एक और मौका
31 मार्च 2023 तक रहेगा. हालांकि,
इसमें जुर्माना देना होगा. 1 अप्रैल से 30 जून 2022 तक 500 रुपये का जुर्माना देना होगा.
इसके पश्चात 31 मार्च 2023 तक पैन-आधार लिंकिंग के लिए 1000 रुपये की लेट फीस देनी होगी.
लेट फीस का भुगतान करने के बाद ही आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कर पाएंगे.
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