क्रिप्टोकरेंसी में पैसा लगाने वालों के लिए 1 जुलाई से बड़ा बदलाव हो रहा है.

दरअसल, इन लोगों को 30 फीसदी टैक्स के बाद एक और बड़ा झटका लगने वाला है.

अब क्रिप्टो में पैसा लगाने वालों को 1 फीसदी टीडीएस भी देना होगा.

साथ ही आपको बता दें किअगर आपको इसमें घाटा भी हो रहा है तब भी आपको टीडीएस देना होगा

अगर अपने क्रिप्टोकरेंसी में 15 हजार रुपये का निवेश किया है

और कुछ साल बाद उसकी कीमत 50 हजार रुपए हो गई

अब अपने इस से की गयी पर कमाई यानि 35 हजार रुपए  पर टैक्स देना होगा

यदि आप जो निवेशक क्रिप्टोकरेंसी को मुनाफे में नहीं भी बेचते हैं उन्हें भी टैक्स चुकाना होगा।