होम लोन या हाउस रेन्ट अलाउंस (HRA) दोनों को एकसाथ क्लेम कर सकते हैं, जानिए कुछ शर्तें

कुछ लोग नहीं जानते कि होम लोन या हाउस रेन्ट अलाउंस दोनों को एकसाथ क्लेम कर सकते है लेकिन कुछ लोग जाते भी है

आप होम लोन या हाउस रेन्ट अलाउंस के री-पेमेंट पर एक साथ टैक्स छूट पा सकते हैं।

ब्रांच इंटरनेशनल के फाइनेंस हेड (इंडिया) अंशु अग्रवाल ने बताया कि

आप यह साबित करते है की आप अपने घर में नही रह रह सकते हैं

आयकर विभाग होम लोन और  हाउस रेन्ट अलाउंस, दोनों पर दावा करने की अनुमति देता है।

अंशु अग्रवाल ने कहा है कि यदि आपका घर उस शहर में नहीं है जहां आप काम के लिए दूसरे शहर में रह रहे है

तो आप होम लोन-HRA के लिए टैक्स छूट क्लेम कर सकते है